अगर आप भी नव वर्ष की तैयारियों में जुटे हैं तो ये खबर आपके ही लिए है. दरअसल, यूपी पुलिस के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने नए साल के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं. इस दौरान प्रदेश में पुलिसकर्मी व पीएसी की कंपनियां तैनात रहेंगी. हुड़दंगियों से निपटने के लिए हर चौराहे पर पुलिस मुस्तैद रहेगी. एडीजी कानून-व्यवस्था ने ये साफ तौर पर कहा है कि, ‘नए साल का त्योहार पूरी सरलता और शालीन तरीके से मनाया जाए इसके लिए निर्देश जारी हुए हैं. भीड़ वाले जगहों पर हुड़दंग न हो पाए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की जांच की जाएगी.’ नए साल के मौके पर सड़क पर हुडदंग करने वालों से पुलिस सख़्ती से निपटेगी.
एडीजी ने जारी किए आदेश
जानकारी देते हुए एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया, ‘नए साल का त्योहार पूरी सरलता और शालीन तरीके से मनाया जाए इसके लिए मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं. उसमें बताया गया है कि भीड़ वाले जगहों पर हुड़दंग न हो पाए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग की जांच की जाएगी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘इसके साथ ही महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ न हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा. सभी जगहों पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे. 1 जनवरी को सभी धार्मिक स्थलों पर काफी भीड़ देखी जाती है तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.’
नव वर्ष 2023 के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सुगमता एवं शालीनता से मनाए जाने हेतु भीड़-भाड़ वाली जगहों में वर्दी व सादे वस्त्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रदेशवासियों से अपील है कि वह सुरक्षित ढंग से नव वर्ष के उल्लास में सम्मिलित हों : एडीजी एलओ यूपी pic.twitter.com/324SDb9My5— UP POLICE (@Uppolice) December 30, 2022
लखनऊ में सड़क पर तैनात रहेगी फोर्स
नए साल पर लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने नववर्ष आयोजन को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में महिलाओं और बच्चियों से दुर्व्यवहार न होने पाए इसके लिए राजधानी में 7900 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. साथ ही 16 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है.
इसके अलावा रात 2 बजे तक पीआरवी, पॉलीगन, पिंक स्कूटी, पिंक पैंथर गश्त करेगी. इसके अलावा ड्रोन कैमरा व आईटीएमएस से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखी जाएगी. संवेदनशील वाली जगहों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. माल, बार, होटल, रेस्टोरेंट में मानक से अधिक लाउडस्पीकर बजाने पर बैन रहेगा.