लखनऊ अलाया अपार्टमेंट हादसा: सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे को मिली जमानत

लखनऊ: अलाया अपार्टमेंट हादसा (Alaya Apartment incident) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश व भतीजे मोहम्मद तारिक की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने नवाजिश व मोहम्मद तारिक की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी (Senior Advocate Anoop Trivedi) ने बेहद मजबूत पैरवी की, जिसकी बदौलत आरोपियों की जमानत मंजूर हुई है.

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याची के वकील अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले से याची का कोई संबंध नहीं हैं. उसे झूठा फंसाया गया है. मामले के मुख्य अभियुक्त फहद याजदानी की अरेस्टिंग पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है. याची के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इस पूरे मामले से मंजूर का कोई संबंध नहीं है. उनका नाम राजनीतिक कारणों से मामले में उछाला जा रहा है. वहीं अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने याचिका का विरोध किया था.

अलाया अपार्टमेंट हादसा :मंडलायुक्त ने सौंपी जांच रिपोर्ट, अफसर, इंजीनियर और  कर्मचारी ठहराए गए जिम्मेदार - Alaya Apartment Report Submitted By  Mandlayukta. - Lucknow News

बता दें कि 24 जनवरी को 2023 को लखनऊ में बने अलाया अपार्टमेंट ढहने की घटना सामने आई थी, जिससे हड़कंप मच गया था. इस मामले में हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के खिलाफ 25 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी.

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आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फ़ाहद याजदानी ने बिना नक़्शा पास कराये और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेच दिए. विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी बतौर अभियुक्त शामिल किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी, अब हाईकोर्ट ने शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश व भतीजे मोहम्मद तारिक को जमानत दे दी है.

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