UP : PAC जवानों के तबादले के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती, जानें क्या है मामला ?

 

उत्तर प्रदेश में पीएसी से ट्रांसफर (Transfer from PAC) किए गए जवानों के मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। सोमवार को इस मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई जारी रही। अमित कुमार सिंह व 131 अन्य की याचिका पर जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ सुनवाई कर रही है।

पीएसी जवानों का आर्म्स कांस्टेबलरी में किया था ट्रांसफर

दरअसल, मामले में यूपी सरकार (UP Government) ने पीएसी में तैनात दीवान, कांस्टेबल (Constable) व हेड कांस्टेबल का स्थानांतरण (Head Constable Transfer) सात मई 2022 को आर्म्स कांस्टेबलरी (Arms Constabulary) में कर दिया था। लेकिन याचियों की ओर से यह कहते हुए कि आर्म्स कांस्टेबलरी दूसरा विभाग है, स्थानांतरण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

दूसरे विभाग में पीएसी जवानों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। उन्हें पीएसी में ही एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। वहीं यह स्थानांतरण किसी बोर्ड की ओर से नहीं किए जाने के कारण सात मई को एडिशनल सुपरिटेंडेंट पीएसी (Additional Superintendent PAC) की ओर से किया गया स्थानांतरण गलत है।

हाईकोर्ट ने ट्रांसफर के आदेश पर लगाई थी रोक

वहीं, हाईकोर्ट ने स्थानांतरण के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुनवाई आगे बढ़ी तो अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और स्थायी अधिवक्ता विक्रम बहादुर यादव की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यूपी में सिविल पुलिस आर्म्स कांस्टेबलरी, जीआरपी, अग्निशमन पुलिस, वन रक्षक पुलिस, माउंटेन पुलिस और जल पुलिस सभी एक हैं।

हाईकोर्ट ने प्रदेश पुलिस की सभी सेवाओं को एक मानते हुए पीएसी में तैनात जवानों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए स्थानांतरित किए गए पीएसी जवानों को नई जगह पर ज्वाइनिंग का आदेश दिया था। ज्वाइनिंग न करने पर उनके खिलाफ  कार्रवाई का भी आदेश दिया था। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ  याची ने विशेष अपील दाखिल की, जिस पर दो जजों की पीठ सुनवाई कर रही है।

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