UP: 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, मिली 5 साल की सजा, 2 दिन पहले ही हुई थी 7 वर्ष की कैद

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में सात साल कैद की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने मामले में पांच साल कैद की सजा (Five Years Jail) सुनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे पांच साल कैद के साथ ही पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है।

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सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है।

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इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने वर्ष 2003 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मामला लखनऊ जेल के जेलर को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी से जुड़ा था। उधर, बीती रात प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के खास शूटर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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