इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी (Nikhat Ansari) की जमानत अर्जी (Bail Plea) खारिज कर दी है। निखत अंसारी मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल जज बेंच ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
निखत अंसारी को 11 फरवरी को चित्रकूट जेल के अंदर जेलर के कार्यालय से सटे वीवीआईपी गेस्ट रूम से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह अपने पति अब्बास से मिलने गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि निखत अंसारी हर दूसरे या तीसरे दिन तीन-चार घंटे के लिए अब्बास से मिलती थी और स्थानीय जेल अधिकारियों द्वारा उसको सुविधा प्रदान की जाती थी। जेल के रजिस्टर में उनकी मुलाकातों को दर्ज भी नहीं किया गया।
आरोप है कि निकहत नियमों के खिलाफ जाकर पति अब्बास अंसारी से चित्रकूट जेल में मिलती थी। गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का भी निखत पर आरोप है। गौरतलब है कि चित्रकूट जिला जेल में 10 फरवरी को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने लखनऊ से मिली सूचना के आधार पर छापा मारा था।
इस दौरान जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी के साथ गैर कानूनी तरीके से मिलते हुए उसकी पत्नी निकहत बानो और उसके ड्राइवर नियाज अंसारी को पकड़ा था। निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने और बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया था।
इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और उप जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
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