आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला विधानसभा से विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का आरोप लगने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें फरार बताया जा रहा था। अब विधायक ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनी सफाई दी है।
पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए लगा रही झूठे आरोप
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने अपने पत्र में लिखा, ‘मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, कहीं भागा नहीं हूं। दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस आई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी। जब उसने अपने कागजात दिखाए, तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है।’
Also Read: Satyendra Das Nidhan: राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन, CM योगी ने जताया शोक
पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया है केस
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने विधायक और उनके सहयोगियों की तलाश में उनके घर पर दबिश दी थी, लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने, लोकसेवक के साथ हाथापाई कर अपराधी को छुड़ाने और जान से मारने की धमकी देने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 2018 में हत्या के प्रयास के एक मामले में भगोड़ा घोषित आरोपी शाहवाज जामिया नगर में मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने सोमवार दोपहर उसे गिरफ्तार किया।
आरोप है कि इस दौरान विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम को धमकाते हुए शाहवाज को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की कर आरोपी को भगाने का आरोप भी विधायक पर लगाया गया है।
किन धाराओं में केस दर्ज?
थाना जामिया नगर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक बीरपाल की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान, लड्डन, मुनीर, फरमान समेत 20-25 अन्य समर्थकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 221, 121(1), 132, 191(2), 190, 263(बी), 351(3), 111 के तहत मामला दर्ज किया है।
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.