मुंबई क्रूज ड्रग मामले में अब आर्यन खान (Aryan khan) की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रहीं हैं. दरअसल, मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है. आर्यन खान समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है. ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. जिसके बाद आज जाकर ये फैसला सामने आया है.
अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन
जानकारी के मुताबिक, फिल्म अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को अब कुछ दिन और मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में आर्यन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन की ज़मानत याचिका खारिज को खारिज कर दिया है. आर्यन की रिहाई के लिए अब शाहरुख खान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे.
वहीँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ इस मामले पर कुछ बोलने से बचे. उन्होंने ‘सत्यमेव जयते’ कहकर अपना रिएक्शन दिया है. आर्यन खान केस को देख रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट पहुंचे हुए थे. उनके अलावा जूनियर वकील भी स्पेशल NDPS कोर्ट में थे. सीनियर वकील अमित देसाई आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं.
3 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि आपको बता दें कि एनसीबी ने आर्यन को मुंबई से गोव जा रहे एक क्रूज से रेव पार्टी करते हुए हिरासत में लिया था. इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. 3 अक्टूबर को गिरफ़्तारी के बाद आर्यन की ज़मानत पर पहली सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई थी जहां कोर्ट ने उनकी अर्जी ख़ारिज करते हुए अगली तारीख 7 अक्टूबर की दी थी. 7 अक्टूबर को कोर्ट ने फिर से उनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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