लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़ी एक अहम भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में कराई गई सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) चयन परीक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और पैसों के लेन-देन से जुड़े इनपुट सामने आने के बाद उठाया गया।
खुफिया एजेंसी की पड़ताल से खुला मामला
राज्य की विशेष जांच इकाई को प्रयागराज स्थित शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को लेकर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। सूचनाओं में प्रश्नपत्रों की अनधिकृत उपलब्धता और अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूले जाने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर तत्काल संज्ञान लिया गया।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई गोपनीय कार्रवाई
मामले की तह तक जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्दे के पीछे विस्तृत जांच के आदेश दिए। इसके बाद एजेंसी ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया।
20 अप्रैल 2025 को तीन लोगों—महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल—को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने असली परीक्षा से पहले नकली प्रश्नपत्र तैयार कर उम्मीदवारों को भ्रमित किया और उनसे पैसे ऐंठे। संबंधित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की गई थी।
आयोग के भीतर से मिली थी मदद
जांच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि आरोपी महबूब अली चयन आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ गोपनीय कार्य से जुड़ा हुआ था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि अंक समायोजन की प्रक्रिया के दौरान उसे प्रश्नपत्रों तक पहुंच मिली, जिसका दुरुपयोग कर उसने कई अभ्यर्थियों को भुगतान के बदले सामग्री उपलब्ध कराई।
डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से उसकी स्वीकारोक्ति की पुष्टि की गई। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आयोग के शीर्ष पद पर आसीन अधिकारी से इस्तीफा भी लिया गया।
दायरा बढ़ा, कई नाम आए सामने
जांच आगे बढ़ने पर कुछ अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर और अन्य जानकारियां सामने आईं, जिनसे मामले का दायरा और विस्तृत हुआ। इसके बाद आयोग से संदिग्ध उम्मीदवारों से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा गया। अनियमितताओं की पुष्टि होते ही शासन ने पूरी परीक्षा को निरस्त करने का अंतिम निर्णय लिया।
INPUT- PRIYANSHU PANDEY
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