लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम अंतरिम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में सरकार ने कोशिश की है कि, हर एक तबके को साथ लेकर चला जाए. सरकार ने इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम का ऐलान किया है जो 15 फरवरी से शुरू हो रही है. इस योजना का लाभ कोई अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है. इस स्कीम के अंतर्गत घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर,रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगारों को लाभ मिलेगा.
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NPS के लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे फायदा
सरकार ने इस स्कीम में साफ किया है कि, इस स्कीम में NPS लाभार्थियों को फायदा नहीं मिलेगा. सरकार ने साफ किया है कि, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जैसी स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी. साथ ही इस स्कीम के आवेदन के लिए व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है.
हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे. ये स्कीम 15 फरवरी से लागू हो जाएगी. आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है. व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
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हर महीने जमा करने होंगे 55 रुपए
यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे. वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.
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