उत्तर प्रदेश के औरैया (Auraiya) जनपद में दहेज एक्ट में दंपति के बीच मुकदमेबाजी का फायदा उठाकर एक विवेचक दारोगा (Sub Inspector) ने तीन साल तक पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण किया। वहीं, जब दारोगा की पत्नी को इसका पता चला तो विवाद हो गया। उधर, पीड़ित महिला एसपी चारू निगम के पास फरियाद लेकर पहुंची। यहां से जारी हुए आदेश के बाद दरोगा समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
दारोगा को भेजा गया जेल
इसके बाद आरोपी दारोगा को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। पीड़ित महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी साल 2018 में हुई थी। दहेज के लिए ससुरालवालों की ओर से प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया।
इस मामले में विवेचक दारोगा मुकेश कुमार (Sub Inspector Mukesh Kumar) ने पहले पीड़िता को विश्वास में लिया। इसके बाद पति को छोड़ देने के बाद ससुरालवालों के खिलाफ चार्जशीट लगाने का आश्वासन दिया और बयान दर्ज कराने के बहाने कमरे पर बुलाया, जहां 2020 से शारीरिक शोषण करने का सिलसिला शुरू हुआ।
2 लाख देकर दूर रहने की कही बात
पीड़िता का आरोप है कि जिस चौकी थाना में दारोगा का तबादला होता वह उसे वहां बुलाता। 11 अगस्त को दारोगा की पत्नी राजकुमारी उसके पार्लर पर आई। चार से पांच लोग भी साथ थे। आरोप है कि उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। दरोगा मुकेश ने उसे दो लाख रुपये देने की बात कहते हुए स्वयं से दूर होने की बात कही। साथ ही जान से मरवाने की धमकी भी दी।
पीड़िता ने बताया कि इसमें दरोगा का साला पंकज, विजय निवासी गढि़या टूंडला, मुकेश का भाई राहुल, बहनोई किशनवीर भी शामिल रहे। पीड़िता अपने नाबालिग पुत्र के साथ फिलहाल रह रही है। इस मामले में सीओ सदर महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी दरोगा को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा गया है। पीड़िता की तहरीर पर दरोगा मुकेश कुमार समेत छह नामजद में उसकी पत्नी राजकुमारी, पंकज, विजय, राहुल, किशनवीर व पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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