बागपत: शहजाद ने दलित नाबालिग को गोमांस खिलाकर कराया धर्मांतरण, अम्मी-अब्बू ने भी दिया साथ, भाइयों और दोस्तों ने किया बलात्कार

उत्तर प्रदेश के बागपत (Baghpat) जनपद में एक 15 साल की दलित किशोरी (Dalit Minor Girl) के साथ रेप (Rape), धर्मांतरण और गोमांस खिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, पीड़िता के 7 महीने की गर्भवती होने की बात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शहजाद और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है।


पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 3 साल पहले उन्होंने मुख्य आरोपी शहजाद के साथ मिलकर टाइल्स का बिजनेस शुरू किया था। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। इसके बावजूद शहजाद ने उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसा लिया और कई बार उसके बलात्कार किया।


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यही नहीं, शहजाद के दोस्तों जन्नत और समीर ने भी डरा-धमकाकर कई बार बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, लेकिन शहजाद ने उससे शादी नहीं की। आरोपियों ने उसका गर्भपात कराने की कोशिश की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बीच शहजाद ने शादी करने के नाम पर पीड़िता को 6 जुलाई 2021 को अपने घर में बंधक बना लिया।


इसके बाद 8 जुलाई को शहजाद के भाई फरमान और बिलाल ने भी उसके साथ रेप किया। 10 जुलाई को पीड़िता डरी-सहमी हालत में अपने घर पहुंची। 17 जुलाई को उसकी तबियत खराब होने पर परिजन उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो पीड़िता ने पूरी आपबीती बयां की। पीड़िता ने बताया कि शहजाद उसके खाने में नींद की गोलियां डलवाता था।


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पीड़िता ने बताया कि शादी के बहाने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और जबरदस्ती गोमांस खिलाया। इसमें शहजाद के अम्मी गुलफ्सा और अब्बा हारुण ने भी साथ दिया। मामले में पुलिस ने शहजाद समेत बिलाल, फरमान, समीर, हारून, गुलफ्सा और हारून के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शहजाद, गुलफ्सा और हारून को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।


उधर, मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बागपत पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ आईपीसी के तहत रेप की धारा 376 डीए, 328, 342, 120 बी, 506 इसके अलावा 5जी/6 पोक्सो एक्ट, उत्तर प्रदेश धर्मान्तरण कानून-2020 के सेक्सन 3/5 (1) के तहत व एसी/एसटी एक्ट की 3(2)5, 3(1)क के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।


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पुलिस ने बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपी शहजाद का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। कोतवाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उसका सैंपल ले लिया है, जिसे जाँच के लिए भेजा जाएगा।


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