लखीमपुर कांड: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आशीष मिश्रा की बेल, 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश जारी

लखीमपुर जिेले में हुए बवाल मामले में अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है. उनको एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत आशीष मिश्रा को बेल दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी बेल

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल करने की मांग वाली अर्जी पर 4 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज आशीष मिश्रा की बेल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए यह फैसला सुनाया.

वहीं उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए. इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना ठीक नहीं होगा. हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे.

14 फरवरी को मिली थी बेल

बता दें कि 14 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल दे दी थी, जिस पर सवाल खड़े हुए थे. इस फैसले को चुनौती देते हुए लखीमपुर कांड में मारे गए किसाानों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें से 4 लोग भाजपा नेताओं के काफिले की कार से कुचले गए थे. इसके बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 अन्य लोग मारे गए थे.

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