बांके बिहारी मंदिर केस: याचिकाकर्ताओं को झटका, SC ने वकील के खिलाफ जारी किया अवमानना का नोटिस

वृंदावन (Vrindavan) स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर (Bake Bihari Mandir) और उससे जुड़े कॉरिडोर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही पीठ द्वारा की जाएगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता और एकरूपता बनी रहे। कोर्ट का यह निर्णय मंदिर प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से उत्पन्न विवादों को समेकित तरीके से निपटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 कोर्ट की फटकार

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील को उस समय कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने पहले ही खारिज की जा चुकी याचिका को दोबारा उठाने की कोशिश की। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने वकील को टोका और याद दिलाया कि यह याचिका पहले भी पेश की गई थी और उसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। कोर्ट ने इस रवैये को अनुचित मानते हुए गंभीरता से लिया।

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अवमानना का नोटिस जारी

मुख्य न्यायाधीश ने खारिज याचिका को दोबारा पेश करने को कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन माना और वकील के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब से बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा कोई भी कानूनी मसला एक ही पीठ द्वारा सुना जाएगा, जिससे सुनवाई में पारदर्शिता और विधिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

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