उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। 25 से 27 अप्रैल के बीच चले विशेष ऑपरेशन में कई जिलों में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हटाए गए हैं। सरकार का फोकस सीमाई क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाना और अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करना है।
बहराइच में 89 अतिक्रमण हटाए
जनपद बहराइच के नानपारा तहसील क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा के 0 से 10 किलोमीटर के भीतर सरकारी भूमि पर 227 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए थे। पहले से हटाए गए 63 कब्जों के अलावा, हालिया विशेष अभियान में 26 और अवैध कब्जे हटाए गए। अब तक कुल 89 कब्जेदारों से भूमि खाली कराई जा चुकी है। राहत की बात यह रही कि यहां किसी धार्मिक या शैक्षणिक ढांचे का अवैध निर्माण नहीं पाया गया।
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श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई, 17 संस्थान बंद
श्रावस्ती जनपद में बिना मान्यता संचालित 17 मदरसों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। तहसील जमुनहा में 7 और भिनगा में 10 मदरसों को वैध दस्तावेज न होने के कारण बंद कर दिया गया। इसके साथ ही नेपाल सीमा के 0-15 किलोमीटर के दायरे में 119 अवैध अतिक्रमणों पर भी राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई चल रही है।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में अवैध धार्मिक निर्माणों की जांच
सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में सीमा के भीतर 5 स्थानों पर मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इन मामलों में जांच और कार्रवाई जारी है। वहीं, शोहरतगढ़ तहसील में भी 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। महाराजगंज जिले के फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी सरकारी भूमि पर क्रमशः 3, 10 और 6 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। अधिकतर मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है।
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बलरामपुर में भी सरकारी भूमि से कब्जे हटाने की प्रक्रिया
बलरामपुर जिले में कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अतिक्रमण शामिल हैं। दो मामलों में कब्जेदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया, जबकि अन्य मामलों में राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई जारी है।
सरकार का कड़ा रुख
योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के अवैध कब्जे या अवैध धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जिलों के प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित की जाए।