राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में हुई एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में निरुद्ध बर्खास्त सिपाही प्रशांत कुमार की तरफ से मंगलवा को कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में विवेक तिवारी हत्याकांड की चश्मदीद को विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। बर्खास्त सिपाही की इस अर्जी में चश्मदीद सना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
बर्खास्त सिपाही ने पत्नी राखी के जरिए दाखिल की अर्जी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विवेक तिवारी हत्याकांड में बर्खास्त सिपाही प्रशांत कुमार ने यह अर्जी अपनी पत्नी राखी मलिक के जरिए दाखिल की है। प्रशांत ने अर्जी में कहा है कि साल 2017 से वह उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत है और थाना गोमतीनगर में तैनात है।
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अर्जी में कहा गया है कि 28/29 सितंबर की रात वह अपनी ड्यूटी पर था। ऐसे में जब वह अपने सहकर्मी संदीप के साथ गोमतीनगर इलाके में गश्त कर रहा था, तो सीएमएस के तरफ एक महिंद्रा एक्सयूवी 500 संदिग्ध हालात में रोड के किनारे खड़ी मिली। प्रशांत का आरोप है कि गाड़ी में सना और विवेक संदिग्ध तरीके से बैठकर अश्लील हरकतें कर रहे थे।
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चश्मदीद सना पर विवेक को उकसाने का आरोप
ऐसे में जब विवेक ने प्रशांत को देखा तो गाड़ी भगाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान प्रंशात ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्हें सिर्फ रोकने का प्रयास किया था, लेकिन सना के उकसाने पर विवेक ने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। जिसके बाद विवेक ने उसे और संदीप को जान से मारने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की नीयत से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें वह घायल भी हुआ।
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अर्जी में कहा गया है कि उसने इस घटना की सूचना एसएसपी और डीजीपी और जेल से केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी। लेकिन अभी तक विपक्षी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही उसकी रिपोर्ट ही दर्ज की गई है। प्रशांत ने अर्जी में दरख्वास्त की है कि विपक्षी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इस घटना की निष्पक्ष विवेचना का आदेश गोमतीनगर थाने को दिया जाए।
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जानकारी के मुताबिक, सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने फिलहाल उसकी इस अर्जी पर थाना गोमतीनगर से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।
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