समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी आजम खां के खिलाफ पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है. सपा कार्यालय में भड़काऊ भाषण देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेसी नेता फैसल खां लाला की शिकायत पर जांच के बाद कोतवाली में आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) (बी), 505 (2) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खां लाला ने सोमवार को डीएम और एसपी से मिलकर शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि सपा नेता आजम लगातार भड़काऊ भाषण देकर जनता को उकसा रहे हैैं. उन्होंने ऐसे ही एक भाषण की वीडियो क्लिप भी अधिकारियों को दी.
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रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं ये अधिकारी: आजम
कांग्रेस नेता द्वारा अधिकारियों को दी गयी ये वीडियो क्लिप 29 मार्च को सपा कार्यालय पर दिए गए भाषण की है, जिसमें वह जनता को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर और नगर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भड़का रहे हैं. भाषण में वह बोल रहे हैं कि इन चारों अधिकारियों को रामपुर का माहौल खराब करने के लिए भेजा गया है. ये चारों अधिकारी जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया गया है. ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं.
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जनता को उकसाकर अधिकारियों पर कराना चाहते है हमला
कांग्रेसी नेता फैसल खां लाला ने आरोप लगाया कि इस तरह के भाषण देकर आजम खां न सिर्फ चुनाव आयोग को दबाव में लेना चाहते हैं, बल्कि जनता को उकसाकर इन अधिकारियों पर हमला कराना चाहते हैं. पूर्व के चुनावों में भी इसी तरह भाषण देकर देश का माहौल खराब कर चुके हैं. उस समय चुनाव आयोग ने उनके भाषणों पर रोक लगा दी थी. उन्होंने पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उनके भाषण देने पर भी रोक लगाने की मांग की थी. पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद शहर कोतवाली में सपा उम्मीदवार के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है.
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पड़ोसी पर हमले का भी चल रहा मुकदमा
सपा-बसपा-रालोद गठबंधन सीट से चुनाव लड़ रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां अपने पड़ोसी पर हमला कराने के आरोप में घिर गए हैं. इस मामले में 6 महीने पहले पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, उसमें उन्हें आरोपित मानते हुए चार्जशीट लगा दी है. इस मुकदमे में आजम खां के अलावा उनके भांजे फरहान खां, सलमान शमसी और उजैर खां भी आरोपित हैं.
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मुकदमा बलवा, मारपीट, घर में घुसना, गाली-गलौज, धमकी देने, आइटी एक्ट, आपराधिक षडयंत्र रचने आदि 10 धाराओं में किया गया था. यह मुकदमा 26 सितंबर, 2018 को गंज कोतवाली में लिखा गया था, जो पूर्व मंत्री के पड़ोस में रहने वाले मुहल्ला घेर मीरबाज खां टंकी नंबर 5, जेल रोड निवासी आरिफ रजा खां की शिकायत पर हुआ था.
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