UP में कोरोना का कहर, प्रदेश में महामारी एक्ट अब 30 जून तक प्रभावी, अधिसूचना जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना (Corona) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में प्रभावी महामारी अधिनियम की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। अधिनियम की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार की रात इस बारे में आदेश जारी किया।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से बुधवार को जारी उद्धोषणा में यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा-3 का हवाला देते हुए राज्यपाल की ओर से पूरे प्रदेश को कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया गया है। ऐसे में आगे तीन महीने महामारी एक्ट प्रभावी रहने के कारण कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर दंड व जुर्माना दोनों का प्राविधान लागू रहेगा।


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बता दें कि यूपी में बुधवार को 1230 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह स्थिति तब है, जब मंगलवार को मात्र 67443 नमूनों की जांच की गई है। इससे पहले सोमवार को भी 64519 सैंपल्स की जांच की गई थी और 918 केस मिले थे। वहीं, रविवार को 119075 नमूनों की जांच हुई थी और 1368 नए केस मिले थे।


प्रदेश में 617194 लोग कोरोना की चपेट में


इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 8811 हो गया है। बुधवार को 11 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अबतक 617194 लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं।


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इनमें से 598535 संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कुल 9848 एक्टिव मरीज प्रदेश में हो गए हैं। इनमें से 6269 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। जबकि 273 मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। बुधवार को सबसे अधिक चार मरीजों की मौत लखनऊ में हुई है। इसके अलावा कानपुर नगर और प्रयागराज में दो-दो, वाराणसी, मुजफ्फर नगर और चंदौली में एक-एक मरीज की मौत हुई है।


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