बरेली की निदा खान ने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ उठाई आवाज, शोएब ने छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कीमा बनाने की दी धमकी

उत्तर प्रदेश के बरेली (Bareilly) जनपद में आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान (Nida Khan) को फेसबुक के जरिए छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कीमा बनाने की धमकी देने वाले की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निदा खान ने बारादरी थाने में धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निदा खान ने आरोप लगाया कि उनकी फेसबुक आईडी पर कस्बा शाही निवासी शोएब ने काटकर कीमा बनाने की धमकी दी थी।


पीड़िता निदा खान ने कहा कि जब से उन्होंने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाई है और तीन तलाक के खिलाफ मुहिम चलाई है, तभी से वह कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। कट्टरपंथियों की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यही वजह थी कि शाही कस्बा निवासी शोएब ने उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कीमा बनाने की धमकी दे डाली थी।


इस मामले में एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि यह मुकदमा आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ आईटी एक्ट के अधीन दर्ज किया गया था। पुलिस ने बीते 24 अक्टूबर को इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई तो वह अपने खुलेपन का दुरुपयोग करेगा और फिर ट्रायल के दौरान कोर्ट में वापिस नहीं लौटेगा।


बता दें कि अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने आरोपी शोएब की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। सरकार ने जब तीन तलाक कानून बनाया था तो निदा खान ने इसका समर्थन किया था। एक वजह यह भी है कि वह चरमपंथियों के निशाने पर तीन तलाक के समर्थन के वजह से भी आई हैं।


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