साल 2018 का सबसे चर्चित और सनसनीखेज विवेक तिवारी हत्याकांड मामले ने एक नया मोड़ लिया है. एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे एसएस पांडे ने अभियुक्त प्रशांत की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने आरोप पत्र की नकलें देने की मांग की थी. दूसरी तरफ विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी की उस अर्जी पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी जिसमें अभियुक्त पुलिसकर्मी संदीप पर समान आशय से हत्या कारित करने के मामले में आरोप तय करने की दरख्वास्त की गई है.
इस मामले की विवेचना के बाद अभियुक्त प्रशांत कुमार चौधरी के खिलाफ हत्या (आईपीसी की धारा 302) जबकि संदीप कुमार के खिलाफ मारपीट (आईपीसी की धारा 323) में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. निचली अदालत में भी कल्पना तिवारी की तरफ से अभियुक्त संदीप तिवारी पर सामान आशय से हत्या (आईपीसी की धारा 302/34) के आरोप में संज्ञान लेने की मांग की गई थी. लेकिन अदालत में आरोपपत्र में दर्ज धाराओं पर संज्ञान लेते हुए उनकी अर्जी निरस्त कर दी थी. साथ ही इस मामले की पत्रावली विचारण के सत्र अदालत को संदभ्रित कर दिया था. अदालत में अभियुक्तों पर आरोप तय होना है.
जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी मर्डर केस में अभियुक्त सिपाही प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकारी वकील से जानकारी मांगी है. अदालत ने कहा है कि, 4 हफ्ते में प्रति शपथपत्र दायर कर अदालत को अवगत कराया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की पीठ ने अभियुक्त प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी पर दिए है.
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इस मामले में निचली अदालत ने कॉन्स्टेबल प्रशांत कुमार की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है. इसके खिलाफ अभियुक्त ने हाईकोर्ट में जामनत अर्जी पेश की है. सुनवाई के समय सरकारी वकील राजेश कुमार सिंह ने अर्जी का विरोध किया. विदित हो कि, 29 सितंबर की रात में एप्पल एरिया मैनेजर विवेक तिवारी जब अपने गाड़ी से सहकर्मी के साथ जा रहे थे तो अभियुक्त ने सर्विस रिवाल्वर से गोली मार दी थी. जिसके कारण विवेक तिवारी की मौत हो गई थी.
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