गाजियाबाद : पुलिस टीम पर युवक की मौत का आरोप, कोर्ट ने दिया 4 दारोगा समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

गाजियाबाद में हुई युवक की मौत मामले में अब जिला कोर्ट ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जिसके अंतर्गत कोर्ट ने 4 दरोगा समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है. इन सभी पर लोनी के एक युवक को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने और दूसरे को फरार दिखाने का आरोप है. जबकि फरार आरोपी का शव बाद में एक नहर में मिला था. जिसके बाद मृतक की मां की शिकायत पर कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है.

ये था मामला

जानकारी के मुताबिक, फरियादी महिला अनीता का बेटा बॉबी 14 सितंबर 2021 को अपने दोस्त के साथ घर से नौकरी की तलाश में निकला था. अगले दिन बॉबी के मोबाइल से उसके भाई सचिन के पास फोन आया. फोन पर बॉबी ने बताया कि उसे साहिबाबाद पुलिस ने पकड़ रखा है और उसकी पिटाई की है, छुड़ाकर ले जाओ. सूचना के बाद बॉबी के परिवारी जन साहिबाबाद थाने आए. पुलिस ने उनसे बॉबी को छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की. परिवार के लोग रुपये का इंतजाम करने की बात कहकर वापस आ गए. इसके बाद परिवारी जन रुपये लेकर थाने पहुंचे. वहां पुलिस ने बॉबी को छोड़ने से मना कर दिया. इसके बाद परिवार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई.

25 सितंबर 2021 को पलवल पुलिस का बॉबी के भाई सचिन के पास फोन आया. फोन करने वाले ने बताया कि पलवल स्थित नहर के पास एक शव मिला है. शव के पास पहचान पत्र और मोबाइल समेत अन्य कागजात मिले हैं. सूचना के बाद बॉबी के परिवारी जन पलवल पहुंचे. उन्होंने मृतक की पहचान बॉबी के रूप में की. मामले की छानबीन करने पर पता चला कि साहिबाबाद पुलिस ने 15 सितंबर 2021 को बॉबी के साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाकर और उसे फरार होना दर्शाया था.

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज

ऐसे में लोनी निवासी अनिता की ओर से अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसके बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर दरोगा संदीप कुमार, मनोज शर्मा, मुनेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, कॉन्स्टेबल मोनू, अरविंद और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित.

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