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बिना नक्शा पास कराए बनी मस्जिद पर GDA की सख्ती, ध्वस्तीकरण का आदेश

मुकेश कुमार, संवाददाता गोरखपुर। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बनी तीन मंजिला मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने इसे अवैध घोषित करते हुए 15 दिनों के भीतर ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। यदि तय समय में निर्माणकर्ता खुद इसे नहीं गिराते, तो GDA खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी वसूलेगा।

कैसे शुरू हुआ विवाद?

नगर निगम की भूमि पर बनी यह मस्जिद पिछले साल बनाई गई थी। GDA का कहना है कि *इसका नक्शा पास नहीं कराया गया, इसलिए यह निर्माण अवैध है। इस मामले में मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के पुत्र शुऐब अहमद के नाम नोटिस जारी किया गया और उन्हें स्वेच्छा से 15 दिन के भीतर निर्माण ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया

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मस्जिद पक्ष ने की अपील

इस आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने *मंडलायुक्त के कोर्ट में अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई 25 फरवरी को होगी। मस्जिद पक्षकार **सुहैल अहमद का कहना है कि GDA के इस आदेश में कई विसंगतियां हैं। उनके मुताबिक:
नगर निगम बोर्ड ने 24×26 फीट जमीन मस्जिद निर्माण के लिए स्वीकृत की थी
60 मीटर के अंदर के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना आवश्यक नहीं होता
पहले मस्जिद 1200 वर्गफुट में थी, जिसे बाद में 550 वर्गफुट कर दिया गया
550 वर्गफुट में निर्माण के लिए नक्शे की जरूरत नहीं होती

GDA का पक्ष

इस मामले में GDA उपाध्यक्ष *बीसी आनंद वर्धन* से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि *फिलहाल सुनवाई चल रही है* और *फैसले के बाद ही कुछ कहा जा सकता है*। हालांकि, उन्होंने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया।

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अब क्या होगा?

अब सबकी निगाहें 25 फरवरी को होने वाली मंडलायुक्त की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या GDA का आदेश बरकरार रहेगा या मस्जिद पक्ष को राहत मिलेगी? यह देखना दिलचस्प होगा।

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