क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) निवेशकों के लिए एक और बुरी खबर है. बजट में सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी इनकम पर 30 फीसदी टैक्स का ऐलान किया था. अब इस पर 28 फीसदी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने (28 percent GST on Cryptocurrency) का विचार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 28 फीसदी के भारी-भरकम टैक्स लगाने का विचार कर रहा है, फिलहाल इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.
बजट में कही थी 30 प्रतिशत इनकम टैक्स की बात
बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही थी. अब क्रिप्टो पर 28 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST on Cryptocurrency) लगाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है.
कैटेगराइज करने की तैयारी में सरकार
दरअसल, सरकार की तरफ से डिजिटल करेंसी को लॉटरी, कैसिनो, रेसकोर्स और जुआ के रूप में कैटेगराइज करने की तैयारी है. हालांकि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख तय नहीं है. वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 115BBH भी जोड़ा गया है.
1 प्रतिशत TDS काटने का भी विचार
वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं कि इसे देश में वैध किया गया है. अब यह उम्मीद है कि क्रिप्टोकरेंसी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 30 प्रतिशत इनकम टैक्स अलग से होगा. इसके अलावा तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटने का भी विचार है. यदि आप किसी दोस्त या रिलेटिव को क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा.
क्रिप्टोकरेंसीज में भारी गिरावट
पिछले कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी पर दबाव चल रहा है. बिटक्वॉइन इस समय 30820 डॉलर के स्तर पर ट्रेड कर रहा है. इसमें करीब 9 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. उसी तरह इथीरियम में 6 फीसदी से ज्यादा गिरावट देखी जा रही है और यह 2312 डॉलर के स्तर पर ट्रेड कर रहा है.
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