नए साल से महंगाई का झटका लगने वाला है क्योंकि देश में कपड़े और जूते के दाम बढ़ जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने मानव मेड फाइबर (MMF), धागे (Yarn) और फैब्रिक (fabric) पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने का फैसला लिया है. कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए जीएसटी दरों को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. मौजूदा समय में एमएमएफ, एमएमएफ यार्न और एमएमएफ फैब्रिक पर जीएसटी की दर क्रमश: 18 फीसदी, 12 फीसदी और 5 फीसदी है. पहले 1,000 रुपये तक की कीमत के फैब्रिक पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था.
नए साल में GST के नए नियम होंगे लागू
ए साल में GST के नए नियम लागू हो जाएंगे. इस नियम के लागू होने के बाद अधिकारी गलत GST रिटर्न फाइल करने वाले व्यापारियों से सीधे तौर से वसूली कर सकते हैं. बता दें कि पहले गलत GST रिटर्न फाइल करने वालों को नोटिस दिया जाता था. इसके बाद ही GST अधिकारी वसूली के लिए जाते थे. इस कदम के बाद गलत बिल दिखाने वालों में कमी या फिर इस तरह की प्रवृत्ति खत्म हो सकती है.
घर बैठे खाना मंगवाना हो सकता है महंगा
जोमेटो, स्विगी, ओला और उबर जैसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर नए GST का बोझ पड़ने वाला है. दरअसल, 17 सितंबर 2021 को GST टैक्स काउंसिल ने ऑनलाइन फूड आर्डर पर लगने वाले टैक्स पर बदलाव किया था.
अभी तक रेस्टोरेंट से पांच फीसदी की दर से GST वसूला जा रहा था, वहीं अब यह GST डिलीवरी प्लेटफार्म से वसूला जाएगा. कहीं न कहीं ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स इसका बोझ ग्राहकों पर डाल सकते हैं.
ATM से पैसा निकालना होगा महंगा
नए साल में आपको ATM से पैसा निकालना मंहगा पड़ सकता है. दरअसल, एक जनवरी 2022, से ATM से मुफ्त निकासी के बाद पैसे निकालने पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. मुफ्त निकासी के बाद बैंक आपसे 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन की जगह 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन वसूल करेगा. हालांकि सभी गैर वित्तीय लेनदेन फ्री रहेगा. जिसमें बैलेंस चेक करने से लेकर मिनी स्टेटमेंट या पिन बदलना भी शामिल है.
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