यूपी सिपाही भर्ती 2018: मेरिट से ज्यादा नंबर लेकिन न पास की सूची में नाम न फेल की सूची में, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

यूपी में कांस्टेबल भर्ती 2018 में अधिक नंबर वालों का चयन ना होने पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद अब भर्ती बोर्ड से इसके जवाब मांगे गए हैं। दरअसल, ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी थी। जिसके बाद इस बात पर सुनवाई शुरू हुई।


दिए ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका में ये शिकायत की थी कि वो अपनी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल रहे। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अंतिम आंसर-की से मिलान करने पर उनके अंक विभिन्न वर्गों के कट ऑफ मेरिट से अधिक आ रहा है। दो मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। इसमें दस लिस्ट जारी की गई।


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ये अाई थी मेरिट

एक से नौ तक की सूची चयनित अभ्यर्थियों की थी जबकि 10वीं सूची चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की है। याचियों का नाम दोनों तरह की सूचियों में नहीं है। बता दें कि बोर्ड से जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार सामान्य वर्ग का 193.6, ओबीसी का 185.3 और एससी की मेरिट 159.3 है। याचियों के अंक इससे अधिक हैं इसके बावजूद उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं है। इसी के चलते अब हाईकोर्ट ने मामले में भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।


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