बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क में इजाफा, रजिस्ट्रेशन होगा महंगा

मुकेश कुमार, संवाददाता गोरखपुर। गोरखपुर के रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देशों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे प्लॉट, फ्लैट और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। वहीं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क में 50 से 100 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभावित है।

बदलने जा रहे हैं 2016 से लागू निर्देश
अगस्त 2016 से लागू सामान्य निर्देशों में बदलाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी इस पर मंथन कर रहे हैं कि कहां कितना स्टॉम्प शुल्क बढ़ाया जाए। जहां दरें अधिक बढ़ा दी गई हैं, वहां कुछ कमी भी की जा सकती है। प्रस्तावित नई दरों को अंतिम स्वीकृति के लिए जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है, जिसकी मंजूरी मिलते ही बढ़ी हुई दरें प्रभावी हो जाएंगी।

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फ्लैट और प्लॉट खरीदना होगा महंगा
नई दरों के लागू होने से सबसे ज्यादा असर फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों पर पड़ेगा। प्रस्ताव के अनुसार—
– किसी संपत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग होने पर अधिकतम दर वाले मार्ग के लिए निर्धारित दर में 20% वृद्धि होगी, जो अभी 10% है।
– 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित भूमि पर 30% अधिक शुल्क लगेगा, जो अभी 20% है।
– नगरीय, अर्द्धनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अंतरण पर 50 मीटर की त्रिज्या में प्लॉटिंग या कॉलोनाइजिंग होने पर कृषि भूमि दर से 60% बढ़ोतरी होगी, जो फिलहाल 50% है।

2016 के बाद नहीं बढ़ा सर्किल रेट
गोरखपुर के सदर तहसील समेत कई इलाकों में 2016 के बाद सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले 2014 और 2015 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण वाले क्षेत्रों में किसान लंबे समय से सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में भटहट क्षेत्र में रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सर्किल रेट में संशोधन की मांग की थी।

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क्या कहते हैं अधिकारी?
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत कुमार सिंह ने बताया, “संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। गणना कार्य जारी है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।”

लग्जरी अपार्टमेंट पर अतिरिक्त शुल्क
जो लोग लग्जरी सुविधाओं वाले अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, उन्हें 5% से 15% तक अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। प्रस्ताव के अनुसार—
– अपार्टमेंट में स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, खेल क्षेत्र या पार्क होने पर 5% से 15% तक अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
– कृषि भूमि से 100 से 200 मीटर के दायरे में आवासीय गतिविधियां होने पर दर 30% से बढ़ाकर 40% की जा रही है।
– अकृषक संपत्तियों के 50 मीटर दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां होने पर मूल्यांकन दर को 20% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
– फ्लैट के सुपर एरिया समेत अन्य मानकों पर भी बदलाव प्रस्तावित हैं।
अधिकारियों की समीक्षा के बाद इन प्रस्तावित दरों में कुछ संशोधन संभव है, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा।

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