Utility Desk: अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही एक्सपायर होने वाला है और आप इसे रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे रिन्यू नहीं कराते, जिससे लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए,समय पर लाइसेंस रिन्यू कराना जरूरी है। जिसके जरिए घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं और अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं।
समय सीमा
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए निर्धारित समय सीमा भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समय के लिए वैध होता है। इसके एक्सपायर होने के बाद 30 दिन की अवधि दी जाती है, जिसमें इसे रिन्यू कराना अनिवार्य होता है।
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रिन्यूअल फीस
- समय पर रिन्यूअल की फीस: 400 रुपये
- 30 दिन बाद रिन्यूअल की फीस: 1500 रुपये तक
- 1 साल तक रिन्यू न कराने पर: लाइसेंस कैंसिल माना जाएगा, और नए सिरे से पूरा आवेदन प्रक्रिया दोबारा करनी होगी।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता
- मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक वैध रहता है।
- 40 साल बाद: 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है।
- 50 साल की उम्र के बाद: हर 5 साल में रिन्यू कराना अनिवार्य होता है।
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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यूअल की प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Apply Online” के विकल्प को चुनें।
- “Driving Licence Related Services” पर क्लिक करें।
- अपना राज्य चुनें।
- “Select Service on Driving Licence” पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और “Next” पर क्लिक करें।
- अपनी जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करें।
- “Renewal” ऑप्शन को चुनें।
- अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
- ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
जरूरी दस्तावेज
- मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- मेडिकल सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो)
- एड्रेस प्रूफ
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