कानपुर: स्टांप चोरी में फंसे समाजवादी पार्टी के विधायक, DM कोर्ट ने लगाया 1.02 करोड़ का जुर्माना

कानपुर (Kanpur) के आर्यनगर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी (SP MLA Amitabh Bajpai) स्टांप चोरी के मामले में फंस गए हैं। जिलाधिकारी कोर्ट ने सपा विधायक को 1.02 करोड़ स्टाम्प चोरी में राहत नहीं दी है। डीएम विशाख जी ने उनके पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने योगी सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

सपा विधायक ने कहा कि योगी सरकार में गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले को परेशान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, ​​​​​​​सपा विधायक का हॉस्टल मंडी काकादेव में है। इसकी रजिस्ट्री पर लगे स्टांप की जांच हुई तो सामने आया कि वैल्युएशन से कम स्टांप लगाए गए है।

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तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा ने 1 जून 2022 को स्टांप कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ जमा कराने का आदेश जारी किया। इस मामले में सपा विधायक ने डीएम कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील बताया जा रहा है। लेकिन उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे, फिर तामीला कैसे हो गया।

सपा विधायक के मुताबिक, जुर्माने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों से हुई है। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी। डीएम विशाख जी ने आवेदन को निरस्त कर दिया है। अब विधायक को जुर्माना जमा करना होगा। हालांकि उनके पास रिवीजन का भी मौका है, जो राजस्व परिषद में होगा। इसके लिए भी विधायक को 33 लाख जमा करने होंगे।

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