कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें विधायक के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे आवाल और मोहम्मद शफीक शामिल हैं। कोर्ट इस मामले में अब सात जून को सजा सुनाएगी।
जा सकती है इरफान सोलंकी की विधायकी
इन सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में दो या दो से ज्यादा साल की जेल का प्रावधान है। ऐसे में इरफान की विधायकी जाना तय है। धारा 386, 120बी से सभी दोषमुक्त कर दिए गए हैं। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा 436 हैं, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है।
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कानून के अनुसार, सपा विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। इसके साथ ही 6 साल तक इरफान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना जताई जा रही है।
ये है आगजनी का मामला
दरअस, इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व अन्य साथियों पर जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने अपने घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। फातिमा का आरोप था कि उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगी थी। इस मामले में जब विधायक सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। आखिरकार इरफान सोलंकी और उनके साथी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।