लखीमपुर खीरी हिंसा: जेल में ही रहेगा गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा, जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- रिकॉर्ड ऐसा कि नहीं कर सकते रिहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे व मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Accused Ashish Mishra) की जमानत याचिका को खारिज (Bail Rejected) कर दिया है।

बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के मद्देनजर आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस कृष्ण पहल की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

Also Read: सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- जो दल रहेंगे साथ, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

आशीष मिश्रा की कार उस काफिले का हिस्सा थी, जिसने पिछले साल लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे चार किसानों सहित आठ लोगों को कुचल दिया। आशीष हत्या और साजिश के मामले में मुख्य आरोपी हैं। लखनऊ बेंच ने इसी साल फरवरी में उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था और पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद हाईकोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट ने मई में सह-आरोपी लवकुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जनवरी में कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध स्थल पर पैदा हुई अशांति एक ‘पूर्व नियोजित साजिश’ थी, न कि लापरवाही का परिणाम।

Also Read: राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देने में जुटी BJP, यूपी के 3 करोड़ घरों पर फहराएगी तिरंगा, जानिए पूरा प्लान

एसआईटी ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसने राज्य सरकार को आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने की भी सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि ‘वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत पर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।’ हालांकि, राज्य सरकार ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी। पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )