यूपी में ‘लव जिहाद’ पर बिल पास, अब सीधे होगी उम्रकैद, कोई भी कर सकेगा शिकायत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर विधेयक पास हो गया है. इस बिल के तहत आरोपियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. नए कानून कई अपराधों की सजा बढ़कर दोगुनी कर दी गई है. इस कानून में अन्य भी कई अपराधों को जोड़ा गया है. योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कल यानि कि सोमवार को ये बिल सदन में पेश किया था.

नए बिल में ये है प्रावधान

1. नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकता है.
3. पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी.
4. लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी.
5. लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. इसमें सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है.

अभी तक 10 साल की सजा का था प्रवाधान 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे पहले सदन में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस बिल में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसके तहत महज विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.

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