उमेश पाल हत्याकांड: माफिया अतीक के दोनों बेटे उमर-अली साजिश के दोषी, पुलिस ने कोर्ट में फाइल की चार्जशीट

प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal Murder Case) मामले में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे (Atique Ahmed Sons) उमर और अली के खिलाफ भी कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। मुकदमे की विवेचना के दौरान पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों को हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया है। इसी के आधार पर उनके खिलाफ कोर्टमें आरोप पत्र पेश किया गया है।

रंगदारी मामले में नैनी जेल में बंद है अली अहमद

बता दें कि उमर अहमद देवरिया जेल कांड मामले में लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं, अली अहमद रंगदारी मामले में नैनी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। इससे पहले मुकदमे के विवेचक ने जेल जाकर दोनों भाइयों का बयान दर्ज किया था। अली अहमद में पांच लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताते हुए अपने अब्बा व चाचा की कारस्तानी को उजागर किया था। वहीं, उमर ने भी षडयंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। नैनी जेल में अली से शूटरों के मिलने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला था।

Also Read: ‘तू मेरी नहीं हुई तो…’, तमंचा लेकर ब्यूटी पार्लर पहुंचा सिरफिरा आशिक, दुल्हन के सीने में दाग दीं गोलियां, मौत

धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में 24 फरवरी 2023 की शाम उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली, बम मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

इसके बाद पुलिस, एसटीएफ की मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, उस्मान चौधरी समेत चार लोग ढेर हुए थे, जबकि कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुकदमे में एससीएसटी की धारा बढ़ने के बाद विवेचना एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार को सौंपी गई थी। उन्होंने प्रकरण में तथ्य और साक्ष्य संकलित करते हुए आरोपितों के बयान अंकित किए। पुलिस की विवेचना में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को एससीएसटी कोर्ट में उमर व अली के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई। डीसीपी का कहना है कि मुकदमे की विवेचना अभी प्रचलित रहेगी।

Also Read: संसद में राहुल ने झूठ बोला, योगी ने कहा- अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया

इसी मुकदमे में यह चौथी चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई है। पहली चार्जशीट मई 2023 में मुस्लिम हॉस्टल के अवैध अंतेवासी मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की गई थी। इसके बाद पूरक चार्जशीट जून 2023 में अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ समेत अन्य आठ आरोपितों के खिलाफ की गई थी। फिर अक्टूबर 2023 में अतीक-अशरफ के वकील विजय मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। इसी मुकदमे में 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन, 25-25 हजार की इनामी जैनब फातिमा, आयशा नूरी व पांच-पांच लाख के इनामी शूटर अरमान, गुड्डू व साबिर वांछित चल रहे हैं।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते