गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Mafia Atique Ahmed) द्वारा अवैध धंधों से कमाई कर अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति मिल गई है। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने अतीक की 75 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस को अब 6 सितंबर तक कार्रवाई करके डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है।
अभी कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 24 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था। अतीक की अवैध संपत्तियों की तलाश के लिए धूमनगंज और पूरामुफ्ती पुलिस को लगाया गया है। पुलिस ने कौशाम्बी जिले में अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से आठ बीघा जमीन का पता लगाया है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम से हाईवे पर पौने चार बीघा जमीन भी मिली थी।
वहीं, रहीमाबाद में अतीक के नाम से ही सवा दो बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। इसी एक्ट के तहत अतीक की 75 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
आईजी डॉ. राकेश सिंह ने कहा कि माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग से जुड़े तमाम अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। इससे न सिर्फ अतीक अहमद, बल्कि दूसरे बड़े माफिया और उनके गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
आईजी ने कहा कि अवैध तरीके से अर्जित की गई माफियाओं की हर संपत्ति का पता लगाकर उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। इसी के तहत माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम से मिली कुल तीन संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। पुलिस द्वारा कुर्क की जाने वाली इन तीनों संपत्तियों की अनुमानित कीमत 75 करोड़ रुपये है।
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