माफिया मुख्तार अंसारी ने जेलर को दी थी जान से मारने की धमकी, हाईकोर्ट ने सुनाई 7 साल कारावास की सजा

पूर्वांचल के बाहुबली माफिया मुक्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। इस मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

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जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

जानकारी के अनुसार, मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज के एमपी/एमएलए कोर्ट में कुल 10 मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। मुख्तार के ऊपर चल रहे मुकदमों में कई गंभीर भी मुकदमे शामिल हैं। इसमें डबल मर्डर का एक मामला अंतिम चरण पर है। करीब 5 मुकदमे में फैसले भी आ चुके हैं।

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