नोएडा: प्रशासन ने पार्क में नमाज पढ़ने से रोका तो मुस्लिम धर्मगुरुओ ने जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में पुलिस ने कंपनियों को खत लिखकर कर्मचारियों से खुले में नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी है। एसएसपी नोएडा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मुस्लिम कर्मचारी जुमे की नमाज पार्क जैसे खुले एरिया में न पढ़ें। बताया जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 58 स्थित पार्क में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जिसमें शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज की अनुमति नहीं है। वहीं, नोएडा प्रशासन के इस फैसले पर ईदगाह के इमाम मैलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने नाराजगी जाहिर की है।

 

इमाम के विरोध का वसीम रिजवी का पलटवार

इमाम मैलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि प्रशासन का ये फैसला अफसोसजनक है और प्रशासन को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है। वहीं, इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि नमाज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हैं और बगैर किसी की इजाजत लिए किसी भी सरकारी जगह पर या किसी ग़ैर की जगह पर नमाज पढ़ना सही नहीं है।

 

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उधर, वरिष्ठ वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी कहते हैं कि बोर्ड उसपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ये शरियत का हुक्म है कि हम बिना किसी दूसरे की जगह पर बगैर इजाजत के नमाज नहीं पढ़ सकते। वहीं, अब बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबार अंसारी, मुस्लीम लीग के नेता मतीन खान और शिया धर्मगुरू मौलाना सैफ अब्बास ने भी नोएडा प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

 

पार्क में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं

सूत्रों का कहना है कि नोएडा पुलिस ने सेक्टर 58 औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों को चिठ्ठी लिखकर कर्मचारियों से खुले में नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने पत्र में लिखा कि, प्राय: यह देखने में आया है कि आपके कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढने के लिए आते हैं, जिनको पार्क में सामूहिक रूप से मुझ एचएलओ द्वारा मना किया गया है और इनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है।

 

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कंपनियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि ऐसे में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने सभी मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं। अगर आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है। ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

 

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नोएडा पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी औद्योगिक संस्थान का कर्मचारी निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो इसके लिए संबंधित कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। वहीं, इस क्षेत्र की कंपनियों ने मामले पर स्पष्टीकरण के लिए नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की मांग की है।

 

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