National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस (Congress) की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और पार्टी के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस भेजा है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर जारी किया गया है।
ED ने दाखिल किया आरोपपत्र, कई कांग्रेस नेता नामजद
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है। इस आरोपपत्र में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं जैसे सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम भी शामिल हैं।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
यह मामला नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पत्र एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारा प्रकाशित होता था और स्वतंत्रता संग्राम के समय इसे कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। 2008 में वित्तीय संकट के चलते नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया और आरोप लगाया कि यंग इंडिया ने एजेएल की लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया। स्वामी के अनुसार, यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला है। इस मामले पर कोर्ट की अगली कार्रवाई का इंतज़ार है, और सभी की नजरें इस हाई-प्रोफाइल केस पर टिकी हुई हैं।