अभी तक उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा के तौर पर जिसमें मुआवजे का प्रावधान था उसमें बेमौसम बारिश, अत्यधिक बारिश, तूफान, आकाशी बिजली गिरने से मौत, नौका दुर्घटना, सीवर की सफाई के दौरान मौत, सर्पदंश, गैस के उत्सर्जन, बोरवेल में गिरने, कुएं में डूबने से हुई मौत को इस सूची में शामिल किया गया था। इसी लिस्ट में अब नीलगाय या सांड की टक्कर से होने वाली मौत को भी शामिल किया गया है। दरअसल, अब योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सांड, नीलगाय के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके घरवालों को सरकार मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये देगी।
मिलेगा इतना मुआवजा
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिये राज्य आपदा की सूची में यह नयी प्रविष्टि की गयी है। इस सप्ताह के अंत में जारी अधिसूचना में सांड और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया है। जिसके अंतर्गत सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजन को सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसे मृतकों के परिजनों को अब चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है।
सपा प्रमुख ने उठाया था ये मुद्दा
बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के लिए आवारा पशुओं की समस्या को उठाया था। चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रमुख यादव ने अपनी पार्टी की सरकार राज्य में बनने पर सांड की टक्कर में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे देने की भी घोषणा की थी। उन्नाव में एक रैली के दौरान, उन्होंने अपनी पार्टी की राज्य में सरकार बनाने पर पीड़ित परिवार के लिए पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि की घोषणा की थी। ऐसे में सीएम योगी ने इस मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है।
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