पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर बीकानेर में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर जाने के आदेश दिए गए हैं. बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने सोमवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया कि बीकानेर राजस्व सीमा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे के भीतर जिला छोड़कर चले जाएं.
आदेश में कहा गया है कि बीकानेर पाकिस्तान की सीमा के निकट है. इस कारण पाकिस्तानी नागरिकों के यहां रहने, विचरण करने एवं ठहरने से आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है जिसके मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई. जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले से आमजन में पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर जन आक्रोश के चलते यह आदेश दिया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने बीकानेर की सीमा क्षेत्र में बने होटलों में पाकिस्तानी नागरिकों को पनाह देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश दो महीने के लिए लागू किया गया है. आदेश के अनुसार बीकानेर की राजस्व सीमा में स्थित किसी भी धर्मशाला, होटल एवं अस्पताल इत्यादि में पाकिस्तानी नागरिकों के रहने एवं ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
आंतरिक सुरक्षा को खतरा और शांति भंग की आशंका
सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में आंतरिक सुरक्षा की बैठक हुई जिसमें पुलिस, प्रशासन, सुरक्षा और गुप्त चर एजेंसियों ने पुलवामा हमले के बाद की स्थिति सहित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. इस दौरान पाक नागरिकों के जिले में रहने से आंतरिक सुरक्षा को खतरा और सार्वजनि क शांति भंग होने की आशंका भी जताई.
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उसके बाद से जिले में सतर्कता बढ़ा ई गई है. गौरतलब है कि भारत सरकार ने बीकानेर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के पश्चिमी क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए प्रति बंधि त क्षेत्र घोषित किया है. प्रति बंधित क्षेत्र में बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत, खाजूवाला, पूगल एवं छत्तरगढ़ शामिल हैं.
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