प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raja Bhaiya) के करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (Akshay Pratap Singh) उर्फ गोपालजी को एमपी/एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में अक्षय प्रताप सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है।
एक दिन पहले ही अक्षय प्रताप सिंह को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप को जेल भेजते हुए फर्जी पते पर शस्त्र लइसेंस लेने के मामले में सजा के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
गौरतलब है कि एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल पर 1997 में प्रतापगढ़ जिले में फर्जी पता दिखा कर रिवाल्वर का लाइसेंस लेने का बड़ा आरोप लगा था। तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने मामले का खुलासा होने के बाद नगर कोतवाली में धारा 420 ,468 ,471, की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस प्रकरण में दोषी पाते हुए कोर्ट ने अक्षय को दोषी करार दिया था।
एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप राजा भैया के करीबी व उनके रिश्तेदार हैं। अक्षय प्रताप 2004 में प्रतापगढ़ से एक बार सांसद रह चुके है। अक्षय प्रताप तीन बार से एमएलसी है। इस बार भी वह जनसता दल से चुनावी मैदान में है, लेकिन अगर कोर्ट उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा सुनाती है तो उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग सकता है।
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