समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान (Azam Khan) और उनके परिवार के राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी है, सपा नेता को 7 साल की सज़ा मिली थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने आज़म की बीवी तंजीम फातिमा (Tanzeem Fatima) और बेटे अब्दुल्ला (Abdullah Azam Khan) की सजा पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन ज़मानत की मंजू़री दे दी है.
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और अभियुक्तों के खिलाफ रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए ऐसा लगता है कि आजम खान का मामला, तंजीम फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला के मामले से अलग है. ऐस में आजम खान के लिए सजा का फैसला स्थगित/निलंबित रहेगा, लेकिन तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के लिए फैसले और सजा के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना खारिज कर दी गई है.
दरअसल, आज़म खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला का फर्ज़ी जन्मप्रमाण पत्र बनवाया है. आरोप के मुताबिक एक बर्थ सर्टिफिकेट 2012 तथा दूसरा 2015 में बनवाया गया था. शिकायत के मुताबिक इन्हीं दो प्रमाणपत्रों से दो पासपोर्ट औऱ दो पैनकार्ड भी बने थे. इसी मामले में आज़म औऱ उनकी पत्नी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हुआ था. केस की सुनवाई करते हुए रामपुर की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात-सात-सात की सजा और 50-50-50 हजार का ज़ुर्माना लगाया था.
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