उत्तर प्रदेश की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करीब एक महीने बाद जमानत मिल गई है। सांसद वर्तमान में सीतापुर जिला जेल में यौन शोषण के आरोप में बंद हैं। वहीं, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में धारा 69 को भी बढ़ाया है।
यौन शोषण का आरोप
17 जनवरी को सीतापुर शहर कोतवाली में एक पीड़िता ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने दावा किया था कि सांसद ने उसे शादी का वादा कर चार साल तक शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी की बात की, तो सांसद ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
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सांसद की गिरफ्तारी
29 जनवरी को पुलिस ने सांसद को उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उनकी आवाज का वॉयस सैंपलिंग लखनऊ में किया गया था।
सांसद की पत्नी ने आरोपों को किया खारिज
21 जनवरी को राकेश राठौर की पत्नी, नीलम राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पति पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें अपने पति और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि राकेश राठौर पूरी तरह निर्दोष हैं और हमेशा लोगों की मदद करते हैं। हालांकि, मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही वह प्रेस वार्ता से चली गईं।
पुलिस की जांच और कोर्ट की कार्रवाई जारी
पुलिस ने आरोपों की जांच के बाद 17 जनवरी को रेप और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया। अब, पुलिस की चार्जशीट पर ट्रायल के आदेश दिए गए हैं।