वैसे तो सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छा-बुरा पोस्ट करते रहते है. जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी कानून की निगाहें रहती है. अगर आप सोशल मीडिया में कुछ भद्दा या अभद्र पोस्ट डालते है तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है. लेकिन, यहां एक पत्रकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी. जिसका खामियाजा उस पत्रकार को भुगतना पड़ा.
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पत्रकार को हुई 12 महीने की सज़ा
आपको बता दे, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले पत्रकार किशोचंद्र वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया है. बीते 20 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 26 नवंबर को सीजेएम कोर्ट ने 70 हजार की राशि पर जमानत दी गयी थी. अब एनएसए के तहत उन्हें एक साल तक जेल में ही रहना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक 11 दिसंबर को रिव्यू कमेटी का ऑर्डर मिला और 13 दिसंबर के रिपोर्ट में कहा गया कि वांगखेम को 12 महीने के लिए एनएसए के तहत हिरासत में रखना चाहिए. पत्रकार वांगखेम के वकील के अनुसार यह सारी प्रगति एनएसए के नाम पर हुई है और वह इस मामले में अब हाई कोर्ट की शरण लेंगे.
तो ये था पूरा मामला
गौरतलब हो कि पिछले महीने मणिपुर सरकार के रानी लक्ष्मी बाई की जयंती मनाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए वांगखेम ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट किए थे. सारे वीडियो अंग्रेजी और मेइती भाषा में पोस्ट किए गए थे. बता दे कि सोशल मीडिया पर डाले गए इन वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई थी.
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