समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) मामले में फॉरेंसिंक रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी है। इस रिपोर्ट में ज्वलन शील पदार्थ से आग लगाने की पुष्टि हुई है। मामले में दर्ज मुकदमे में आरोपी सपा विधायक व उनके भाई रिजवान सोलंकी को पुलिस ने फरार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी हासिल कर लिया है। अफसरों का कहना है कि अब पुलिस सपा विधायक व उनके भाई के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी।
आतिशबाजी की चिंगारी से आग का किया था दावा
दरअसल, घटना के बाद विधायक के परिजनों ने वीडियो जारी करके दावा किया था कि घर में आतिशबाजी की चिंगारी से आग लगी थी। उनके परिवार को गलत फंसाया जा रहा है। वहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद से एक बार फिर से विधायक और उनके भाई की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई। विधायक और उनका भाई वारदात के बाद से कानपुर छोड़कर फरार हैं। उनकी तलाश में पांच टीमों को लगाया है।
जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी सपा विधायक इरफान सोलंकी की पड़ोसी महिला बेबीनाज ने आरोप लगाया था कि 7 नवंबर को कब्जे की नीयत से विधायक और उनके भाई रिजवान ने उनका घर फूंक दिया। वह परिवार समेत एक शादी समारोह में गईं थी। इसी का फायदा उठाकर विधायक और उनके भाई ने वारदात को अंजाम दिया।
जाजमऊ पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
मामले में जाजमऊ पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के खिलाफ घर फूंकने, मारपीट, धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी। इसके बाद विधायक की गिरफ्तारी के लिए घर पर 15 थानों की फोर्स ने छापा मारा था। विधायक मौके से भाग निकले थे। उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं और गैर प्रांत में होने का सुराग लगा था। हालांकि अभी पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी है।
पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आदेश पर जले हुए घर की जांच करने फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी गई थी। घंटों जांच-पड़ताल करने के साथ ही मौके से साक्ष्य जुटाए थे। फोरेंसिक टीम प्रभारी प्रवीण श्रीवास्तव ने बुधवार को जांच रिपोर्ट जाजमऊ थाने को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक, घर में आग लगाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अन्य साक्ष्य भी मिले हैं।
अब होगी कुर्की की कार्रवाई
पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी और उनका भाई एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार हैं। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से राजस्थान में लोकेशन मिलने के बाद वहां भी छापेमारी की, लेकिन विधायक और उनका भाई हाथ नहीं लगे। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद से एक बार फिर विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी को तलाश तेज कर दी है।
वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट ले लिया है। अब कुर्की की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी। पहले सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई होगी, इसके बाद कुर्की की जाएगी।
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