Supreme Court ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए SEBI को दिया और 3 महीने का समय

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच पर 14 अगस्त को एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत सितंबर तक समय दे सकती है, लेकिन 14 अगस्त को हमें बताएं, आप किस चरण में हैं, हमें एक ताजा रिपोर्ट दें।

मेहता ने तर्क दिया कि सेबी को अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार पहले ही सीमित कर दिया गया है।बेंच में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने मेहता से कहा कि हमें बताएं कि आपने क्या किया है और अदालत ने शुरू में दो महीने का समय दिया था और अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है।

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शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए अनिश्चितकालीन विस्तार नहीं दे सकती। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि हाल के वर्षों में और कई शिकायतों के बावजूद सेबी ने कुछ नहीं किया। बाजार नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 से अडाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच तथ्यात्मक रूप से निराधार है।

सेबी ने यह आगाह किया कि रिकॉर्ड पर पूरे तथ्य सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और कानूनी रूप से अस्थिर होगा। सेबी द्वारा मामले में समय के विस्तार के लिए आवेदन का मतलब निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करना है।

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सेबी ने कहा, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों की जांच के संदर्भ में, सेबी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन (आईओएससीओ) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमओयू) के तहत ग्यारह विदेशी नियामकों से संपर्क कर चुका है। सूचना के लिए नियामकों से अनुरोध किए गए थे। विदेशी नियामकों के लिए पहला अनुरोध 6 अक्टूबर, 2020 को किया गया था।

12 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह अडाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के विवाद की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने का और समय दे सकता है।

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