लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Case) में भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बीती रात जेल से रिहा कर दिया गया। एसआईटी ने इस मामले में अब तक गिरफ्तार सात आरोपियों में से चार के खिलाफ शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में करीब 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जबकि तीन आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तहरीर पर दर्ज कराए गए क्रॉस केस में एसआईटी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस मामले को लेकर तिकुनिया थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर एसआईटी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारते-पीटते किसानों के सीसीटीवी फुटेज और फोटोज जारी किए थे, जिनके आधार पर एसआईटी ने अब तक सात आरोपियों गुरविंदर सिंह, विचित्र सिंह, कमलजीत, गुरप्रीत, अवतार सिंह, रंजीत सिंह और सोनू उर्फ कमलजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
Three farmers who have found innocent in the Lakhimpur Kheri case have been released from jail yesterday pic.twitter.com/xpfdMi0yV3
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 22, 2022
एसआईटी द्वारा सीजीएम कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सातों आरोपियों में गुरविंदर सिंह, विचित्र सिंह, कमलजीत, गुरप्रीत पर मुकदमा चलाने की बात कही गई है, जबकि तीन आरोपियों अवतार सिंह, रंजीत सिंह और सोनू उर्फ कमलजीत सिंह को सबूत के अभाव में जेल से रिहा करने को कहा था।
लखीमपुर खीरी जिले के अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि 220/21 (तिकुनिया हिंसा केस) में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें चार अभियुक्त गुरविंदर सिंह, विचित्र सिंह, कमलजीत और गुरप्रीत को आरोपित किया गया है। विवेचक श्याम कुमार पाल ने चार्जशीट दाखिल की है। तीन अभियुक्त अवतार सिंह रंजीत सिंह और सोनू उर्फ कमलजीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में जेल से रिहा किया जा रहा है।
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