UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में निजी औद्योगिक इकाइयों के लिए नए श्रम नियम लागू किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी से दोगुना भुगतान देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी तरह की कटौती ओवरटाइम भुगतान में स्वीकार नहीं की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को पूरा लाभ मिल सके।
समय पर वेतन और बोनस भुगतान की व्यवस्था
नई गाइडलाइंस में वेतन भुगतान को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। सभी कंपनियों को हर महीने की 10 तारीख तक एक ही किस्त में सैलरी देना जरूरी होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है ताकि भुगतान में पारदर्शिता बनी रहे। बोनस की राशि हर साल 30 नवंबर तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा करनी होगी।
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साप्ताहिक अवकाश और महिला सुरक्षा पर जोर
प्रशासन ने श्रमिकों के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यदि किसी कर्मचारी से रविवार को काम कराया जाता है तो उसे दोगुनी दर से भुगतान देना होगा। वहीं कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य किया गया है और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।
नोएडा में कर्मचारियों का लगातार विरोध प्रदर्शन
इन नए नियमों के बीच नोएडा के फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। श्रमिकों ने सैलरी में देरी, अनियमित भुगतान और कंपनी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ लगातार तीन दिनों से काम बंद कर प्रदर्शन किया। रविवार को भी बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की।
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पुलिस कार्रवाई और प्रशासन की निगरानी
सोमवार सुबह प्रदर्शन फिर तेज होने पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ न मानने पर हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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