IRCTC Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार (IRCTC Hotel Corruption) मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) , उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi), बेटे व राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के आरोप
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दोनों ने अदालत में कहा कि वे निर्दोष हैं और मुकदमे का सामना करेंगे।
मैं निर्दोष हूं:लालू प्रसाद
पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी खुद को निर्दोष बताया और अदालत के समक्ष कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुकदमे का सामना करेंगे। अदालत ने सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप तय किया है।
2004-2009 के कार्यकाल से जुड़ा मामला
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 24 सितंबर को सभी आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 29 मई को निर्णय सुरक्षित रखा था, जिसके बाद सोमवार को आरोप तय किए गए।