अमेठी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में दो लेखपाल निलंबित

अमेठी: कोतवाली क्षेत्र के रामदैपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और आवासीय निर्माण के मामले में प्रशासन ने दो लेखपालों को निलंबित कर दिया है। प्रकरण की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रही है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से न्यायालय को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। मामले की अगली सुनवाई सात अक्तूबर को होगी। रामदैपुर गांव में राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज भूमि पर अतिक्रमण और निर्माण को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी।

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सुनवाई के दौरान सरकारी भूमि पर हुए निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित तस्वीरें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गईं। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से सरकारी भूमि की मौजूदा स्थिति और अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था।

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी अमेठी को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की प्रकृति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में प्रशासन ने न्यायालय को मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया।

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एसडीएम पीके मिश्र ने बताया कि रामदैपुर प्रकरण में राजस्व कर्मियों की भूमिका की जांच कराई गई थी। प्रथमदृष्टया लापरवाही सामने आने पर पूर्व लेखपाल विक्रम और वर्तमान लेखपाल कुलदीप शुक्ल को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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