यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं (UP Board Exam) गुरुवार यानी आज से शुरू हो गई हैं। पहली पाली में दसवीं के छात्रों की हिंदी की परीक्षा है। वहीं, दूसरी पाली में इंटरमीडिएट में भी हिंदी का एग्जाम है। प्रदेश के 8265 केंद्रों पर 55.25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। परीक्षा में सेंधमारी, किसी भी तरह की गड़बड़ी, अफवाह फैलाने और मिलीभगत करने वाले अफसरों-कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस साल परीक्षाएं महज 12 दिनों में ही संपन्न होंगी।
परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी
माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि किसी भी विषय की परीक्षा खत्म होने से पहले अगर उसका प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग को वाट्सएप, सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से वायरल किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील केंद्रों के साथ ही चिह्नित 16 जिलों में एसटीएफ, एलआईयू विशेष निगरानी रखेगी। प्रश्नपत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खोले जाएंगे।
यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई-शुभकामनाएं! सभी परीक्षार्थी तनावमुक्त होकर परीक्षा दे। विद्या की देवी मां सरस्वती जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।
— Gulab Devi (मोदी का परिवार) (@gulabdeviup) February 22, 2024
उन्होंने बताया कि कॉपी संकलन केंद्रों व स्ट्रांग रूम पर तीसरी आंख से नजर रखने के साथ ही 24 घंटे सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे। नकल रोकने के लिए 1297 सेक्टर मजिस्ट्रेट 430 जोनल मजिस्ट्रेट, 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक, 416 सचल दस्तों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ ही राजधानी के विद्या समीक्षा केंद्र स्थित कंट्रोल सेंटर से सभी परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। साथ ही पहली बार परिषद मुख्यालय, प्रयागराज और पांच क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमांड व कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह
मिली जानकारी के अनुसार, चंदौसी में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी परीक्षा सेंटर पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने बच्चों को फूल दिए और रोली-चंदन से टीका किया। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लखनऊ पुलिस ने निर्देश जारी कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। वहीं, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, डीजे संचालकों को निर्देश देकर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, ध्वनि के मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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