UP: बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बाहर आते ही बोले- मुझे फर्जी मुकदमे में हुई सजा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) बरेली सेंटर जेल से रिहा कर दिए गए हैं। बुधवार की सुबह जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। इसके बाद वह जौनपुर के लिए निकल गए।

कोर्ट से सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

शनिवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने यहां हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनकी सजा पर रोक लगान से इंकार कर दिया था।

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बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी हैं। उन्हें 1 मई यानी आज नामांकन दाखिल करना था। लेकिन धनंजय सिंह की रिहाई में देरी की वजह से अब वह चार मई को नामांकन करेंगी।

अपहरण व रंगदारी मामले में हुई है सजा

जानकारी के मुताबिक, धनंजय सिंह को अपहरण व रंगदारी के मामले में सात मार्च को सजा सुनाई गई थी। उस मामले में वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में धनंजय सिंह समेत 2 लोगों के विरुद्ध किडनैपिंग व रंदारी मांगने की एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं, मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना करके तीन माह के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

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कोर्ट ने बीते 2 अप्रैल 2022 को पूर्व सांसद व उनके सहयोगी पर आरोप तय किया था। इसके बाद 5 मार्च 2023 को दोनों दोषी पाया गया। इसके बाद सात मार्च 2024 को सजा सुनाई गई। 27 अप्रैल को शासन के आदेश पर जौनपुर पुलिस ने धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया था। इस बीच उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

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