योगी सरकार ने 5 करोड़ तक टर्न ओवर करने वाले कारोबारियों को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक दाखिल कर सकेंगे GST रिटर्न

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने 5 करोड़ तक टर्न ओवर करन वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. यूपी में व्यापारी अब महीने की 24 तारीख को जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल कर सकेंगे. बता दें कि अभी तक के नियम के मुताबिक कारोबारियों को अनिवार्य रूप से 20 तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होता था.


अधिसूचना जारी होने के बाद आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है. उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये तक कारोबार करने वाले करदाताओं को यह सुविधा दी गई है. यह लाभ उन्हें व्यापारियों को मिलेगा, जिनका कारोबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में है. अक्तूबर 2020 से मार्च 2021 तक हर माह के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए यह सुविधा दी गई है.


जीएसटी रिटर्न प्रारूप 3-ख के अनुसार कर दायित्व का निर्धारण किया गया है. इससे व्यापारियों को कर, ब्याज, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रकार का व्यय भार नहीं पड़ेगा. इसी तरह इलेक्ट्रानिक नगद खाते या इलेक्ट्रानिक उधार खाते से लेन-देन का विवरण अनिवार्य रूप से इसके साथ देना होगा. कोरोना के चलते व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की असुविधा न हो. विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसके आधार पर ही जीएसटी रिटर्न दाखिले का आकलन करेंगे.


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